अघरेलू पुराने विद्युत कनेक्शन का भार वृद्धि करवाना
Non Domestic Electricity Connection Load Extension :- कोई विद्युत उपभोक्ता अपने परिसर में चल रहे अघरेलू पुराने विद्युत कनेक्शन का भार वृद्धि करवाना चाहता है तो उसे आवेदन NDS भार वृद्धि की श्रेणी में आवेदन करना चाहिए और इसे अघरेलू भार वृद्धि कहा जाता है।
यह दो प्रकार का होता है :-
- Non Domestic (LT) Electricity Connection Load Extension
- Non Domestic (HT) Electricity Connection Load Extension
Non Domestic (LT) Electricity Connection Load Extension:- अगर उपभोक्ता अपना भार उपरोक्त श्रेणी में वृद्धि करवाना चाहता है तो उसे कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं:-
1. Application Form :- उपभोक्ता को अपने कनेक्शन का भार वृद्धि हेतु आवेदन फार्म पूरी तरह से भरकर व जितना भार आप मांग रहे हैं उसे आवेदन फार्म में लोड एक्सटेंशन के कालंम में भरकर कार्यालय में फॉर्म सबमिट करना होता है।
2. Self Attastation Form :- यह फॉर्म दो प्रकार के होते हैं
- Form No I :- अगर आवेदन करता अपने भार को सिंगल फेस(Single Phase) 1 किलोवाट से बढ़कर 5 किलोवाट तक मांग रहा होता है तो उसे आवेदन फॉर्म नंबर फर्स्ट देना होता है।
- Form No II :- अगर आवेदन करता अपने भार को थी़ (Three Phase) 1 किलो वाट से बढ़कर 5 किलोवाट या उससे अधिक भार सन वृद्धि की मांग कर रहा होता है तो उसे आवेदन फॉर्म नंबर द्वितीय देना होता है।
3. Identification:- अपना पहचान पत्र आधार कार्ड कि स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि।
4. Bill Copy :- आवेदन कर्ता को अपने कनेक्शन के बिजली बिल कि प्रतिलिपि भी साथ में प्रस्तुत करना होगा।

5. Property Document:- अगर आपको कनेक्शन बहुत पुराना है जिसमें पहले आपके द्वारा अपनी संपत्ति की दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे तो उनको सत्यापित करवाने हेतु उनकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होता है।
6. BRN /SAN Certificate:- Business Registration No (BRN) or Sanstha Adhar No(SAN) :- जिसमें उपभोक्ता के आवेदन पत्र के अनुसार अपने परिसर में किस प्रकार का कार्य करेगा तथा उसकी फर्म का प्रकार कौनसा है यह दर्शाया होता है
7. PAN Card Copy :- आवेदन कर्ता को अपने कनेक्शन का भार वृद्धि हेतु पेनकार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा
8. Property Document:- अगर आपको कनेक्शन बहुत पुराना है जिसमें पहले आपके द्वारा अपनी संपत्ति की दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे तो उनको सत्यापित करवाने हेतु उनकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होता है।
9.शपथ पत्र:- आवेदन कर्ता को अपने कनेक्शन की पत्रावली में 100/-का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है
10. Firm Document:- आपको आपकी फर्म के निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं:-
- अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो आपको पार्टनरशिप डिड लगाना होगा तथा वर्तमान में मौजूद सभी पार्टनर की सहमती फर्म के लेटर हेड या शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
- अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड है तो आपको मेंमोरडम लगाना होगा तथा वर्तमान में मौजूद सभी डायरेक्टर मेंमोरडम के अनुसार है तो उनकी सहमती फर्म के लेटर हेड या शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
- अगर आपकी फर्म के डायरेक्टर मेंमोरडम के अनुसार नहीं है तो आपको वर्तमान में मौजूद सभी डायरेक्टर की लिस्ट ROC लेटर के अनुसार प्रस्तुत कर उनकी सहमति दर्शनी होगी।
- अगर आपकी फर्म जीएसटी है तो आपको जीएसटी नम्बर का भी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है
11. किराएदार:-अगर आप किराएदार हैं तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
- किरायानामा:- आवेदन करता और प्रॉपर्टी के मालिक के मध्य बना हुआ पुराना किरायानामा में अवधि खत्म हो गई है तो उसे नया किरायानामा प्रस्तुत करना होता है।
Note :- उपरोक्त जानकारी के आधार पर किसी भी कार्यालय में कोई भी प्रकार का दावा नहीं किया जाए आपको दी गई जानकारी के अलावा अलग-अलग कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के अलग दस्तावेज मांगे जाते हैं तो उसे आवेदन कर्ता को प्रस्तुत करना होगा उपरोक्त जानकारी केवल आपके मार्गदर्शन हेतु हैं।
अगर आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर है तो आप बिजली मित्र की सहायता से इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं तथा साथ में ऊपर लिखे हुए दस्तावेज भी आपको अपलोड करने होते हैं।