Name Change of Electricity Connection 

अर्थ :- जब कोई एक व्यक्ति या एक फर्म अपने परिसर को किसी भी दुसरे व्यक्ति या दुसरे फर्म को गिफ्ट या बेचान कर देता है तो दुसरे के द्वारा पुर्व परिसर में चल रहे विद्युत कनेक्शन को अपने नाम से परिवर्तन करवाने के लिए जो आवेदन किया जाता है उसे नाम परिवर्तन का आवेदन कहा जाता है ।

अगर आवेदन करता का पूर्व का कनेक्शन मालिकाना हक से लिया हुआ होता है और उसे कानूनी तरीके से जैसे रजिस्ट्री या लीजडीड के द्वारा दूसरे को बेचा जाता है तो दूसरे उपभोक्ता को नाम चेंज करने के लिए आवेदन करना होता है।

अगर कोई उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन का नाम परिवर्तन करना चाहता है तो नाम चेंज की पत्रावली में मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज लगाने होते हैं :-

1.  Application Form :- उपभोक्ता को अपने विद्युत कनेक्शन का नाम परिवर्तन हेतु आवेदन फार्म  पूरी तरह से भरकर  प्रस्तुत करना होता है

2. Self Attestation Form :- यह फॉर्म दो प्रकार के होते हैं 

Form No I :- अगर आवेदन कर्ता के परिसर में पूर्व में सिंगल फेस(Single Phase) कनेक्शन चल रहा है तो उसे आवेदन फॉर्म नंबर फर्स्ट देना होता है।

Form No II :- अगर आवेदन कर्ता के परिसर में पूर्व में  (Three Phase)  कनेक्शन चल रहा है तो उसे आवेदन फॉर्म नंबर  द्वितीय देना होता है।

3.  Identification:- अपना पहचान पत्र आधार कार्ड कि स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि पेनकार्ड आदि प्रस्तुत करने होते हैं।

4.  Bill Copy :- आवेदन कर्ता को अपने कनेक्शन के बिजली बिल कि प्रतिलिपि भी साथ में प्रस्तुत करना होगा।

5.  Property Document:- आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जिसमें आपके द्वारा परिसर को खरीदना या गिफ्ट लेना दर्शाया गया है जैसे रजिस्ट्री जेडीए पट्टा और अगर आप रीको में है तो रीको की लिजडिड आदि दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होती हैं।

6. BRN /SAN Certificate:- Business Registration No (BRN) or Sanstha Adhar No(SAN) :- जिसमें उपभोक्ता के आवेदन पत्र के अनुसार अपने परिसर में किस प्रकार का कार्य करेगा तथा उसकी फर्म का प्रकार कौनसा है यह दर्शाया होता है 

7. मकान या दुकान /परिसर की फोटो उपलब्ध हो तो लगा देना चाहिए

8.  शपथ पत्र:- आवेदन कर्ता को अपने कनेक्शन की पत्रावली में 100/-का शपथ पत्र द्वारा यह दर्शाना होगा की मैं पुरानी आवेदन कर्ता के नाम को मेरे नाम से परिवर्तन करवाना चाहता हूं तथा भविष्य में पुराने कनेक्शन का कोई बकाया होगा तो उसे जमा करने हेतु मैं बाध्य रहुंगा/रहुंगी 

9. शपथ पत्र:- पुराने आवेदन कर्ता अपने कनेक्शन में जमा सुरक्षा राशि को नए आवेदन कर्ता को देना चाहता है तो उसे ट्रांसफर करने हेतु 100/-का शपथ पत्र द्वारा सहमति प्रदान करनी होती है

10. Firm Document:- आपको आपकी फर्म के निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं:- 

  • अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो आपको पार्टनरशिप डिड लगाना होगा तथा वर्तमान में मौजूद सभी पार्टनर की सहमती फर्म के लेटर हेड या शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
  • अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड है तो आपको मेंमोरडम लगाना होगा तथा वर्तमान में मौजूद सभी डायरेक्टर मेंमोरडम के अनुसार है तो उनकी सहमती फर्म के लेटर हेड या शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
  • अगर आपकी फर्म के डायरेक्टर मेंमोरडम के अनुसार नहीं है तो आपको वर्तमान में मौजूद सभी डायरेक्टर की लिस्ट ROC लेटर के अनुसार प्रस्तुत कर उनकी सहमति दर्शनी होगी।
  • अगर आपकी फर्म जीएसटी है तो आपको जीएसटी नम्बर का भी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है

Note :- उपरोक्त जानकारी के आधार पर किसी भी कार्यालय में कोई भी प्रकार  का दावा नहीं किया जाए आपको दी गई जानकारी के अलावा अलग-अलग कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के अलग दस्तावेज मांगे जाते हैं तो उसे आवेदन कर्ता को प्रस्तुत करना होगा उपरोक्त जानकारी केवल आपके मार्गदर्शन हेतु हैं। 

अगर आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर है तो आप बिजली मित्र की सहायता से इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं तथा साथ में ऊपर लिखे हुए दस्तावेज भी आपको अपलोड करने होते हैं।

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