Domestic Electricity Load Extension

Domestic Electricity Connection Load Extension :-  कोई उपभोक्ता अपने परिसर में चल रहे घरेलू पुराने कनेक्शन का भार वृद्धि करवाना चाहता है तो उसे कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं:-

2. Self Attestation Form :- यह फॉर्म दो प्रकार के होते हैं 

  • Form No I :- अगर आवेदन करता अपने भार  को सिंगल फेस (Single Phase) 1 किलोवाट से बढ़कर 5 किलोवाट में मांग रहा होता है तो उसे आवेदन फॉर्म नंबर फर्स्ट देना होता है।
  • Form No II :- अगर आवेदन करता अपने भार को  थी़  (Three Phase) 1 किलो वाट से बढ़कर 5 किलोवाट या उससे अधिक भार वृद्धि की मांग कर रहा होता है तो उसे आवेदन फॉर्म नंबर द्वितीय देना होता है।

3.  Identification:- अपना पहचान पत्र आधार कार्ड कि स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि।

4.  Bill Copy :- आवेदन कर्ता को अपने Domestic Electricity Load Extension के लिए कनेक्शन के बिजली बिल कि प्रतिलिपि भी साथ में प्रस्तुत करना होगा।

Light Load

5.  Property Document:- अगर आपको कनेक्शन बहुत पुराना है जिसमें पहले आपके द्वारा अपनी संपत्ति की दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे तो उनको सत्यापित करवाने हेतु उनकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होता है।

Note :- उपरोक्त जानकारी के आधार पर किसी भी कार्यालय में कोई भी प्रकार  का दावा नहीं किया जाए आपको दी गई जानकारी के अलावा अलग-अलग कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के अलग दस्तावेज मांगे जाते हैं तो उसे आवेदन कर्ता को प्रस्तुत करना होगा उपरोक्त जानकारी केवल आपके मार्गदर्शन हेतु हैं। 

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